
वीना विग एडिटर के कलम से
दिल्ली पुलिस ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस रैली के लिए कानून-व्यवस्था के लिहाज़ से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया है। यह भूमि-स्वामी प्राधिकरण की पूर्व अनुमति और कई शर्तों के पालन पर निर्भर है। रैली सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होनी है।
प्रमुख शर्तें
रैली शाम 5 बजे तक हर हाल में खत्म करनी होगी और उसके बाद भीड़ को निकालना शुरू करना होगा। समय बढ़ाया नहीं जा सकता।
रैली से पहले या बाद में मैदान में रात बिताने पर रोक रहेगी।
प्रवेश-निकास द्वारों, मंच, आसपास के क्षेत्र और बैठने की जगहों पर हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। इनमें रिकॉर्डिंग की सुविधा, कम से कम पाँच स्क्रीन वाला निगरानी तंत्र और अलग कंट्रोल रूम ज़रूरी है।
पर्याप्त पानी के टैंकर और शौचालय रखने होंगे, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था के साथ।
एक जैसी पोशाक या बैज वाले पर्याप्त स्वयंसेवक तैनात करने होंगे।
वाहन यातायात इकाई के बताए स्थानों पर ही खड़े होंगे।
रैली शांतिपूर्ण रहनी चाहिए और किसी तरह का उग्र या अराजक व्यवहार नहीं होना चाहिए।
कोई वक्ता जाति, धर्म या रंग को लेकर ऐसी टिप्पणी न करे जिससे सौहार्द बिगड़े। भड़काऊ या धमकाने वाला भाषण होने पर माइक बंद किया जाएगा और वक्ता को मंच से हटाना होगा।
रामलीला मैदान के अलावा किसी और स्थान की ओर मार्च की अनुमति नहीं होगी।
पुलिस ने आमंत्रितों और स्वयंसेवकों की सूची, मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम और बसों की संख्या व पंजीकरण नंबर भी माँगे हैं।

दिल्ली पुलिस ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस रैली के लिए कानून-व्यवस्था के लिहाज़ से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया है। यह भूमि-स्वामी प्राधिकरण की पूर्व अनुमति और कई शर्तों के पालन पर निर्भर है। रैली सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होनी है।
















