
सुशील शंकर विग एडिटर इन चीफ की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने CJP से जुड़े हालिया छात्र प्रदर्शनों पर अहम अंतरिम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ फिलहाल कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाए, लेकिन यह संरक्षण आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को नहीं मिलेगा।
अदालत ने गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए नाबालिगों को तत्काल रिहा करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई का आदेश दिया गया है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच में छात्रों के साथ-साथ 200 से ज्यादा घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों की चिंताओं और उनकी शिकायतों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
शांतिपूर्ण छात्रों को राहत, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड वालों को कोई सुरक्षा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आंदोलन का अधिकार और कानून की जवाबदेही, दोनों साथ चलेंगे।



















