
सुशील शंकर विग एडिटर इन चीफ की रिपोर्ट
अभिजीत दीपके और सौरभ दास के खिलाफ पोक्सो एक्ट में FIR दर्ज…
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और प्रवक्ता सौरभ दास के खिलाफ पश्चिम बंगाल की वकील रिंकी चटर्जी सिंह ने जीरो FIR दर्ज कराया है। रिंकी चटर्जी सिंह का कहना है कि जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके द्वारा कहा गया था कि पुलिस के द्वारा 12 साल की बच्चियों के ऊपर लड़कियां बरसाई गई और गुप्तांगो के ऊपर भी मारा गया। इसी वीडियो को आधार बनाकर रिंकी चटर्जी सिंह पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी हाईकोर्ट की वकील ने अभिजीत दीपक और सौरभ दास के खिलाफ पोक्सो एक्ट के अंतर्गत जीरो एफआईआर दर्ज कराया है। आगे बताना चाहूंगा कि जीरो फिर अगर दर्ज हो जाता है तो इसकी जांच बिन और छानबीन दिल्ली पुलिस को सौंप दी जाएगी क्योंकि यह मामला दिल्ली जंतर मंतर का है और यदि जांच में अभिजीत दीप के दोषी पाए जाते हैं तथा कोर्ट में ट्रायल के दौरान यदि 12 साल की बच्चियों के माता-पिता के द्वारा यह बोल दिया जाता है कि बच्चियों को बहला फुसलाकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए लाया गया था तो अभिजीत दीपके और सौरभ दास को लगभग 5 से 7 साल की जेल भी हो सकती है।
जैसा कि स्वयं अभिजीत दीपके ने मीडिया के सामने दावा किया था कि 12 साल की बच्चियों के ऊपर एब्यूज्ड हुआ तो रिंकी चटर्जी सिंह एडवोकेट का कहना है जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान इन बच्चियों को पुलिस के सामने रखने की जिम्मेदारी अभिजीत दीपके की बनती है क्योंकि अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट का ऑर्गेनाइजर था इसलिए अगर बच्चियों के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो उसकी सारी जिम्मेदारी अभिजीत दीपके और सौरभ दास की बनती है।



















